[ad_1]
हरियाणा के भिवानी जिला में महिला से बैंक जाते समय गन पॉइंट पर 1 लाख कैश लूटने के मामले में गुरुवार आरोपी को जिला न्यायालय द्वारा 7 साल कैद की सजा व 15 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। भिवानी के सांगा निवासी महिला ने थाना सदर पुलिस भिवानी को एक शिक
.
भिवानी कोर्ट ने दिया दोषी करार
आरोपी ने रास्ते में महिला के ऊपर पिस्टल से जान से मारने की नीयत से गोली चलाकर शिकायतकर्ता से कैश छीन कर ले गए थे। गुरुवार को मामले में आरोपी गांव सांगा निवासी आरोपी कुलदीप को बिकृमजित अरोड़ा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिवानी की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए (भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 7 साल कैद की सजा व 10,000 जुर्माना की सजा सुनाई है। धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष की सजा व 5,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं
वहीं जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। इस मामले में थाना सदर पुलिस ने वर्ष 2023 में अभियोग पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। न्यायालय में केस में सुनवाई के दौरान डिप्टी डीए साहिल हुड्डा के द्वारा मजबूती से कानूनी पक्ष को रखकर आरोपी को सजा दिलवाई गई है।
[ad_2]
Source link