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मध्य प्रदेश के वन विभाग ने आने वाली नागपंचमी को ध्यान में रखकर सांपों के खेल-तमाशा को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। जबलपुर के वन मंडल अधिकारी ऋषि मिश्र ने कहा कि सांपों को पकड़ना और उनका प्रदर्शन करना भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपराध है। इनका पालन नहीं करने पर सख्त सजा मिलने का नियम-कानून है। वन विभाग ने सांपों की सुरक्षा के लिए सलाह और चेतावनी जारी की है ताकि इन्हें नुकसान से बचाया जा सके। इसके लिए टीम( उडनजस्ता) तैयार किया है जो ऐसे सपेरों को सांपों को पकड़ने से रोकेगा।
नागपंचमी और दूसरे त्योहारों के दौरान अक्सर सपेरे लोगों की आस्था और विश्वास का सहारा लेकर सांपों को पकड़कर उनका प्रदर्शन करते हैं। इससे सांप घायल हो जाते हैं। सपेरे खेल-तमाशे दिखाने के लिए उनके विषदंत तोड़ देते हैं ताकि ऐसा करने पर वो इसके काटने से बचे रहें। मगर इसके बाद जब वो सांप को जंगल में छोड़ते हैं तो सांप विषदंत ना होने पर अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं। इस कारण अक्सर अनेक सांपों की मौत हो जाती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के वन विभाग ने राज्य में नागपंचमी के दौरान सांपों को पकड़कर उनका तमाशा बनाने के लिए चेतावनी और सलाह दोनों जारी की हैं। वन विभाग की टीम सपेरों पर निगरानी रखेंगी। इसका मकसद सपेरों को सांप पकड़ने से रोकना है, ताकि सांपों को घायल होने से बचाया जा सके।
चूंकि ये सपेरे लोगों की आस्था और विश्वास का सहारा लेते हैं, इसलिए लोग इनके ऐसा करने पर रोकते-टोकते भी नही हैं। मगर वन विभाग ने आमजन में भी जागरुकता फैलाने की कोशिश की है कि इस तरह की गतिविधियां जीव के लिए ठीक नहीं। इन नियम-कानूनों का उलंघन करने पर वन्य जीव सरंक्षण अधिनयम 1972 के तहत कठोर सजा भी दी जा सकती है।
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