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2 साल तक केस चलने के बाद फैसला आया।
हरियाणा के हिसार में एक ट्रेंड स्टोर में सामान खरीदने गए उपभोक्ता से कैरी बैग के ₹10 चार्ज करना महंगा पड़ गया। मामले में सुनवाई करते हुए उपभोक्ता अदालत ने स्टोर 38 हजार 10 रुपए का जुर्माना दिया। शिकायतकर्ता एडवोकेट नवीन धमीजा ने 24 अगस्त 2022 को उपभो
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एडवोकेट नवीन धमीजा ने बताया कि 14 अगस्त 2022 को अर्बन स्टेट स्थित एक ट्रेंड स्टोर से 3541 रुपए का सामान खरीदा था। इस दौरान स्टोर कर्मी ने समान कैरी बैग में डालकर ₹10 अतिरिक्त चार्ज किया। जब इस बारे में पूछा गया तो स्टोर कर्मी ने कहा कि कैरी बैग के ₹10 लगेंगे। कैरी बैग फ्री में नहीं मिलता।
उन्होंने कहा कि कैरी बैग नहीं लेना तो आप अपने सामान को अपने थैली में डालकर ले जाएं। इस पर उन्होंने ₹10 चार्ज किया और कैरी बैग में सामान डालकर दे दिया। एडवोकेट ने बताया कि करीब 10 दिन बाद उन्होंने एप्लिकेशन कंज्यूमर कोर्ट में लगाई। करीब 2 साल चले कोर्ट केस ने शिकायतकर्ता की अपील को सही मानते 26 जुलाई को फैसला सुनाते हुए ट्रेंड पर 38 हजार 10 रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दे कि इसमें से 3 हजार रुपए शिकायतकर्ता को मानसिक प्रताड़ना के मिले है और 35 हजार रुपए सरकारी खजाने में जाएंगे। 10 रुपए कैरी बैग के मिले है।
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