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राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- अडाणी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को आवंटित जमीन पर किसान को चुनौती का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा- कंपनी को आवंटन में किसान हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कंपनी जमीन पर कब्जा ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि किसान यदि चाहे तो आवंटन के लिए अ
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दरअसल, अडाणी रिन्यूएबल को 3200 बीघा जमीन का आवंटन किया गया था। इस जमीन के कुछ हिस्से पर 11 किसानों ने अपनी खेती की जमीन होने का दावा पेश करते हुए भूमि आवंटन को चुनौती दी थी। उन्होंने हाईकोर्ट में जनवरी 2024 में याचिका लगाई थी।
इस पर सुनवाई के बाद 29 जुलाई को फैसला आया। किसानों की ओर से एडवोकेट मोती सिंह ने पक्ष रखा। सरकार की ओर से सचिन आचार्य ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जस्टिस दिनेश मेहता ने आदेश जारी किया। कोर्ट कहा- याचिकाकर्ता उस जमीन पर अतिक्रमी है फिर भी कंपनी ने मानवीय आधार पर फसल पर मुआवजा देने का निर्णय लिया है।
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