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राजस्थान हाईकोर्ट ने राजसमंद विधायक दिप्ती माहेश्वरी सहित अन्य सभी प्रतिवादियों को समन जारी किया है। सभी को 20 सितंबर तक जवाब तलब के हाईकोर्ट ने आदेश दिए है। दिप्ती माहेश्वरी के उदयपुर व राजसमंद के वोटर कार्ड पर आपत्ति दर्ज करते हुए याचिका पेश की गई
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याचिकाकर्ता अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार खटीक ने एक चुनाव याचिका पेश की। जिसमें बताया गया कि राजसमंद में विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान आरओ के समक्ष आपत्तिया उठाने के बावजूद चुनाव शून्य घोषित नही किया गया।
याचिका में आरोप लगा गया कि राजसमंद विधायक दिप्ती माहेश्वरी ने विधानसभा चुनाव 2023 में नामांकन के साथ राजसमंद का वोटर कार्ड पेश किया। जबकि उससे पूर्व जब राजसमंद में उप चुनाव हुए थे तब दिप्ती माहेश्वरी की ओर से उदयपुर का वोटर कार्ड नामांकन के साथ पेश किया गया था।
एक व्यक्ति की ओर से दो दो वोटर कार्ड कैसे बनवाए जा सकते है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उपचुनाव में उदयपुर का वोटर कार्ड और आम चुनाव में राजसमंद का वोटर कार्ड पेश किया गया है। जो कि अपराध की श्रेणी में आता है और चुनाव को भी शून्य घोषित किया जाना चाहिए लेकिन चुनाव अधिकारी ने उसकी आपत्तियों को नही सुना। ऐसे में हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है। जिस पर सुनवाई के बाद राजसमंद विधायक सहित अन्य को समन जारी किया गया।
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