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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि अगर किसी कर्मचारी की समय-समय पर सैलरी बढ़ती है या उसकी सैलरी में सालाना वृद्धि होती है तो उसे स्थायी कर्मचारी माना जाएगा।
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