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झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा और उसके आसपास के इलाकों में एक हजार अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा छह डीएसपी और 15 इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को अलग से तैनात किया गया है। सत्र के दौरान सुरक्षा में तैनात होने वाले सुरक्षाकर्मियों को कई निर्देश भी जारी किए गए हैं।
सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विधानसभा के आसपास कई जगहों पर बैरिकेडिंग भी की गई है। किसी भी भीड़ को विधानसभा तक नहीं पहुंचने देने का निर्देश दिया गया है। सुरक्षा में तैनात पुलिस पदाधिकारियों से कहा गया है कि अगर धारा-144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। पूरी सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा खुद कर रहे हैं।
चार लेयर में सुरक्षा
विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार हो सकता है। कई मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव के कार्यक्रम भी पहले से तय हैं। खासकर सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरे परिसर के चारों ओर चार लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। सत्र के दौरान सुरक्षा में तैनात होने वाले सुरक्षाकर्मियों को कई निर्देश भी जारी किए गए हैं।
आंदोलनकारियों पर नजर
आंदोलनकारियों को विधानसभा के पास स्थित विस्थापित भवन के पास मैदान तक ही सीमित रहने का निर्देश दिया गया है। खासकर हटिया डीएसपी के क्षेत्र के अलावा धुर्वा, नगड़ी, जगन्नाथपुर, डोरंडा और अरगोड़ा थाने को विशेष रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। उन्हें सड़कों पर नियमित गश्ती करने का निर्देश दिया गया है। विधानसभा सत्र को लेकर मेकन चौक, सेटेलाइट चौक से विधानसभा तक दो दर्जन से अधिक बैरिकेडिंग की गई है।
विधानसभा परिसर के सौ मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा
दूसरी ओर, विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से दो अगस्त तक आयोजित है। इसको लेकर रांची डीसी और एसएसपी के संयुक्त आदेश के तहत विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह का कोई जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्रावधि के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर की ओर से बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत विधानसभा परिसर के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गई है।
निषेधाज्ञा 26 जुलाई के प्रात आठ से दो अगस्त की रात्रि दस बजे तक के लिए लागू होगा। निषेधाज्ञा के दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र जैसे- बंदूक, राइफल, रिवॉलवर, बम, पिस्टल लेकर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही कोई प्रदर्शनकारी हरवे-हथियार जैसे- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर नहीं चल सकेंगे।
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