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उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) के स्वामित्व की उदयपुर के पोलोग्राउंड में स्थित जमीन के मामले में बड़गांव उपखंड अधिकारी (SDM) की कोर्ट ने फैसला देते हुए जमीन फील्ड क्लब सोसायटी के नाम इंद्राज करने का आदेश दिया। इसके साथ ही प्राधिकरण ने इस मामले में सक्ष
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बड़गांव उपखंड अधिकारी न्यायालय में फील्ड क्लब के सचिव उमेश मनवानी बनाम तहसीलदार बड़गांव और आयुक्त उदयपुर विकास प्राधिकरण का मामला चल रहा था। कोर्ट में इस मामले में पीठासीन अधिकारी सीमा तिवाड़ी ने फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि आराजी नम्बर 1438 से 1451 कुल किता 14 कुल रकबा 31 बीघा 5 बीस्वा भूमि जिसके हाल आराजी नम्बर 2770 रकबा 6.7400 हैक्टर बने है में से देवस्थान विभाग को दी गई भूमि 1.1350 हैक्टर जो उक्त आराजी के उत्तर दिशा में स्थित होकर इस पर राजकीय आवास निर्मित है। आदेश में कहा कि उसे कम की जाकर शेष भूमि 5.6050 हैक्टर की इन्द्राज दुरूस्ती की जाकर फील्ड क्लब सोसायटी, फहतपुरा, उदयपुर के नाम दर्ज किया जाए।
इधर, उदयपुर विकास प्राधिकरण के कमिश्नर राहुल जैन ने इस फैसले के तुरंत बाद अपील करने का निर्णय किया है। जैन ने बड़गांव तहसीलदार को पत्र भेजकर कहा है कि इस फैसले की पालना में नामांतरण दर्ज नहीं किया जाए क्योंकि यूडीए सक्षम न्यायालय में फैसले को लेकर अपील करेगा। पत्र में बताया कि उक्त जमीन राजस्व रिकॉर्ड में उदयपुर नगर विकास प्रन्यास के नाम आबादी भूमि के रूप में दर्ज है।
यह भी बताया कि उक्त भूमि यूआईटी वर्तमान में यूडीए के स्वामित्व की होकर प्रार्थी उमेश मनवानी की कभी भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं रही। बड़गांव उपखंड अधिकारी के 24 जुलाई को दिए फैसले को लेकर यूडीए सक्षम न्यायालय में अपील की जा रही है। पत्र में कहा ऐसे में आदेश की पालना में किसी भी प्रकार के इंद्राज दुरूस्ती नहीं करें। इसकी प्रति जिला कलेक्टर को भी भेजी गई है।
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