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नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा के पास हनुमान जी का मंदिर है,और उसे मंदिर के पास ही सार्वजनिक शौचालय बन रहा था, इसको लेकर हाईकोर्ट में एक पिटीशन कपिल दुबे नाम के व्यक्ति ने लगाई। याचिकाकर्ता का कहना है कि गाडरवारा नगर परिषद हनुमान जी मंदिर के पास सार्वजान
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कपिल दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने अपने आदेश में लिखा कि ” सुलभ शौचालय गंदगी नहीं फैलाता बल्कि गंदगी को खत्म करता है, इससे मंदिर के आसपास का वातावरण खराब नहीं बल्कि अच्छा होगा, क्योंकि अभी इस क्षेत्र में लोग खुले में निस्तार कर रहे हैं। इसलिए शौचालय के स्थान को बदला नहीं जा सकता। लोगों के स्वास्थ्य के लिए यह भी है जरूरी है। सुनवाई के कोर्ट ने जब कपिल दुबे के एडवोकेट से शौचालय और मंदिर के बीच की दूरी पूछी तो वह इसका जवाब नहीं दें पाए।
सरकारी वकील स्वप्निल गांगुली ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता कपिल दुबे इलाके का नामी बदमाश है जिसके खिलाफ 17 से अधिक मामले लंबित है। नगर परिषद गाडरवारा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाकर वह अपने क्षेत्र में दहशत को मजबूत करना चाहता है। बहरहाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया है कि लोगों के लिए जितना जरूरी मंदिर है, उतना ही सुलभ शौचालय।
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