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हरियाणा के नूंह में सोशल मीडिया पर भड़काऊ कमेंट करने के मामले में एडवोकेट ताहिर हुसैन देवला पर रविवार को दर्ज हुए मुकदमे में नूंह कोर्ट ने 18 जुलाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इस मामले में वकीलों द्वारा नूंह जिला कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन
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नूंह जिला बार एसोसिएशन के प्रधान जाकिर हुसैन एडवोकेट का कहना है कि कोर्ट ने उचित समझा है, उसी को ऑर्डर किया है। उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन देवला की गिरफ्तारी नहीं हो, इसके लिए 18 जुलाई तक के लिए आदेश दिए हैं। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या एडवोकेट को किसी के धर्म के बारे में कुछ भी कहना गलत है।
उन्होंने कहा कि जिला बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों के साथ एक बैठक की गई है। इसमें निर्णय यह लिया गया है कि जल अभिषेक ब्रजमंडल शोभायात्रा का सभी फूल मालाओं से स्वागत करेंगे ताकि पूरे प्रदेश व देश में यह संदेश जाए की मेवात एक पावन धरती है।
बता दें कि जिस एडवोकेट ताहिर हुसैन देवला पर नूंह साइबर थाना पुलिस द्वारा केस दर्ज किया गया है। वह नूंह दंगे के आरोपी विधायक मामन खान के वकील भी हैं। अभी हाल ही में फेसबुक पर नूंह में 22 जुलाई को प्रस्तावित जलाभिषेक यात्रा के संबंध आपत्तिजनक कमेंट डालने पर पुलिस ने ताहिर देवला के खिलाफ साइबर क्राइम थाने में 89 नंबर मुकदमा दर्ज किया है।
इसमें एडवोकेट पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 192,196(1),352,299,353(1)197(1)c,49 लगाई गई है।
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