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भिण्ड में एक निजी स्कूल संचालक ने एनसीईआरटी की बुक की जगह प्राइवेट प्रकाशक की बुक से छात्रों की पढ़ाई करवा रही थी। छात्रों को निजी प्रकाशक की बुक खरीदने के लिए विवस किया जा रहा था।
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इस बात की सूचना लगते ही भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सानिध्य विद्या निकेतन के संचालक को कारण बताओ नोटिस थमाया था। नोटिस का जवाब न देने पर स्कूल संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की गई और स्कूल की मान्यता निलंबित की जाने की आदेश जारी किए गए।
कलेक्टर श्री श्रीवास्तव ने बताया है कि 15 जुलाई 2024 को सुविधा बुक स्टोर भागवती पैलेश नीचे पार्किग में लिखकर विक्रेता के यहाँ आपके द्वारा कक्षा-2 की पुस्तकों का सेट लेने हेतु लिखा गया। एक अभिभावक द्वारा शिकायत प्रस्तुत की जिसमें 08 पुस्तकें अन्य प्रकाशकों की हैं। एन.सी.ई.आर.टी. की कोई पुस्तक नहीं है। उक्त 08 पुस्तकों की कीमत 2130 रू. है। जबकि म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य सम्बन्धित विषयों का विनिमयन) नियम में स्पष्ट उल्लेख है कि निजी विद्यालय प्रबन्धन द्वारा छात्र या अभिभावक को पुस्तकें, यूनीफार्म, टाई, जूते, कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से क्रय करने के लिये औपचारिक अथवा अन औपचारिक किसी भी रूप में बाध्य नहीं किया जा सकता है। छात्र या अभिभावक इन सामग्रियों को खुले बाजार से क्रय करने के लिये स्वतन्त्र होंगे।
यह शिकायत आने पर स्कूल संचालक को नोटिस थमते हुए साथ दिवस के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया था परंतु स्कूल संचालक की ओर से समय सीमा के अंदर कोई जवाब पेश नहीं किया गया इस कारण से स्कूल संचालक के खिलाफ करवाई किया जाना प्रस्तावित किया गया है भिंड कलेक्टर ने स्कूल की मान्यता निलंबित किए जाने का आदेश जारी कर दिया।
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