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हरियाणा के हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की कोर्ट ने हत्या प्रयास के मामले में रेवाड़ी के दखोरा गांव के गुलाब सिंह और हनुमान को दोषी करार देते हुए दोनों को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। वही दोनों पर 20-20 हजार का जुर्मान
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कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार भिवानी जिले के कोट गांव का रुपेश अपने परिवार के साथ मिलगेट एरिया में रहता है। वह जिंदल चौक के पास एक दुकान पर ड्राइवर का काम करता है। वह वारदात वाले दिन 2 अगस्त को रात 8 बजे काम खत्म करने के बाद पैदल अपने घर की तरफ जा रहा था। सूर्यनगर रेलवे फाटक के पास पहुंचा तो एक बाइक उसके पास आकर रुकी।
बाइक पर रेवाड़ी के हनुमान और गुलाब थे। गुलाब के हाथ में तलवार और हनुमान के हाथ में कुल्हाड़ी थी। दोनों ने आते ही उस पर हमला कर दिया और बाद में मौके से फरार हो गए। घायल हालत में एक राहगीर ने रुपेश को निजी अस्पताल में भर्ती कराया था।
जांच में सामने आया था कि हनुमान और उसकी पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। हनुमान की पत्नी घायल रुपेश को धर्मभाई मानती थी। इसी वजह से हमला किया गया था। एचटीएम थाना पुलिस घायल के बयान पर हत्या प्रयास और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है।
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