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हरियाणा के जींद में एडीजे नेहा नौरिया की अदालत ने चरस तस्करी के जुर्म में 2 तस्करों को 10-10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषियों को दो-दो वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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कोर्ट ने चले अभियोग के अनुसार सीआईए स्टाफ को 5 जुलाई 2021 को सूचना मिली थी कि गांव खरकभूरा निवासी सत्यवान तथा गांव करसिंधू निवासी राममेहर नशीले पदार्थो का कारोबार करते हैं और वे नशे की खेप लेकर बाइक से जींद की तरफ किसी को डिलीवरी देने जा रहे हैं। इस पर सीआइए स्टाफ ने नरवाना रोड पर बाइक सवारों को काबू कर उनके थैले से एक किलो 900 ग्राम चरस बरामद की थी।
पुलिस पूछताछ में दोनों की पहचान गांव खरकभूरा निवासी सत्यवान तथा गांव करसिंधू निवासी राममेहर के रूप में हुई। सदर थाना पुलिस ने सीआइए स्टाफ कर्मी की शिकायत पर दोनों के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज गिरफ्तार कर लिया था।
तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश नेहा नौरिया की कोर्ट ने सत्यवान तथा रामेहर को दस-दस साल का कारावास तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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