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स्कूल बसों पर चालानी कार्रवाई करते आरटीओ और यातायात पुलिस
ग्वालियर में न्यायालय द्वारा दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यातायात पुलिस ने अपना चेकिंग अभियान तीसरे दिन भी जारी रखा है। चेकिंग अभियान के दौरान मंगलवार को यातायात पुलिस और आरटीओ की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मिलकर बच्चों को भरकर स्कूल जा रही
.
बता दें कि ग्वालियर उच्चतम न्यायालय द्वारा दो दिन पहले 7 जुलाई को स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए RTO और यातायात पुलिस को आदेश करते दिशा निर्देश दिए थे कि बिना निर्धारित मापदंडों के सड़कों पर दौड़ रहे स्कूली वाहनों पर कार्रवाई की गए, किसके बाद यातायात पुलिस और RTO के अधिकारियों की टीम ने न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए तीसरे दिन भी संयुक्त कार्रवाई करते हुए चेकिंग अभियान चलाकर बिना परमिट व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 5 वैनों को जप्त किया है साथ ही 20 बसों पर चालानी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान शहर के सभी यातायात थाना प्रभारियों द्वारा यह कार्यवाही की गई है।
इन स्कूल के वाहनों पर की गई कार्यवाही
यातायात पुलिस ग्वालियर ने चेकिंग अभियान चलाकर सेंट जोसेफ,ऑक्सफोर्ड, रामश्री, ग्वालियर ग्लोरी lस्कूल की बसों व वैन को चेक किया गया और स्कूल के ट्रांसपोर्ट अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वही अभियान के दौरान 18 स्कूली बसों पर चालानी कार्यवाही की गई तथा 8 स्कूली वैन को जप्त कर थानों पर खड़ी करवाया गया।
न्यायालय द्वारा यह गाइड लाइन का पालन बस व वैन संचालकों को करना होगा
(1)-न्यायालय के अनुसार स्कूली वाहनोें में बस के आगे पीछे बड़े अक्षरों में स्कूल बस लिखा होना चाहिए।
(2)-निर्धारित सीट से अधिक संख्या में बच्चे नही बैठाये जांए।
(3)-प्राथमिक चिकित्सा उपचार की व्यवस्था बस में होनी चाहिए।
(4)-प्रत्येक बस में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए।
(5)-बस के दरबाजे पर सुरक्षा हेतु डोर हेण्डिल लॉक लगा हो चाहिए।
(6)-बस पर स्कूल का नाम व टेलीफोन नम्बर आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।
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