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जबलपुर कलेक्टर के निर्देश पर अवैध फीस वसूली की जांच के लिए गठित की टीम ने मंगलवार को भी अपनी जांच रिपोर्ट पेश की है। जांच समिति ने सेंट अलोयसिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदर सहित चार और स्कूलों की 2018 से 2024-25 तक बढ़ाई गई फीस को रद्द कर नई फीस लिस्ट ज
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जिला प्रशासन ने फीस वापस का जारी किया आदेश ।
सोमवार को जहां लिटिल,वर्ल्ड स्कूल कंटगा, क्राइस्ट चर्च बॉयज एंड गर्लस स्कूल , स्टेम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल विजय नगर, चैतन्य टेक्नो स्कूल , ज्ञान गंगा आर्केड इंटरनेशनल स्कूल और क्राइस्ट चर्च डायसिसन स्कूल घमापुर की बढ़ी हुई फीस कम करवाई थी तो मंगलवार को सेंट अलोयसिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदर, क्राइस्टचर्च बॉयज सीनियर सेकेन्डरी स्कूल जबलपुर, क्राइस्ट चर्च को एंड स्कूल सालीवाडा जबलपुर और सेंट अलाइसियस स्कूल पोलीपाथर जबलपुर की बढ़ी हुई फीस रद्द कर नए रेट लिस्ट को जारी किया है। अभी तक 11 में से 10 ऐसे स्कूलों की फीस कम करवाई गई है, जिन्होंने कि अवैध तरीके से 81 करोड़ रुपए अभिभावकों से फीस वसूली की थी।
10 स्कूलों के लिए फीस वापसी के के आदेश जारी
क्रंमाक | स्कूलों के नाम | छात्र संख्या | अवैधानिक वापस राशि |
1 | सेंट अलाइसियस स्कूल पोलीपाथर | 9402 | 8,14,53,410 |
2 | क्राइस्टचर्च बॉयज सीनियर सेकेण्डरी स्कूल जबलपुर | 14094 | 6,65,32,800 |
3 | क्राइस्ट चर्च को एंड स्कूल सालीवाडा | 4290 | 2,67,25,800 |
4 | सेंट अलोयसिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदर | 14610 | 9,10,03,020 |
5 | लिटिल,वर्ल्ड स्कूल कंटगा एवं तिलवारा | 11234 | 18,38,77,634 |
6 | क्राइस्ट चर्च बॉयज एंड गर्लस( आईएससी) स्कूल | 9528 | 6,17,01060 |
7 | चैतन्य टेक्नो स्कूल | 4305 | 4,62,33, 650 |
8 | ज्ञान गंगा आर्केड इंटरनेशनल स्कूल | 4476 | 6,10,35,500 |
9 | स्टेम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल विजय नगर | 3039 | 4,61,58,800 |
10 | क्राइस्ट चर्च डायसिसन स्कूल घमापुर | 6139 | 2,72,66, 980 |
मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा 11 निजी स्कूलों पर कार्रवाई की गई है। जांच के बाद अभी तक 11 में 10 स्कूलों का जिला समिति के निर्णय के अनुसार शुल्क वापसी आदेश जारी किए गए है। आदेश में वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक की शुल्क वृद्धि रद्द की गई है। जिनको तत्काल लागू करने के निर्देश भी दिए गए है। इन स्कूलों के द्वारा सत्र 2018 से 2024-25 तक फीस वृद्धि की गई थी। जिला समिति ने जांच में इसे अनुचित पाया है, जिसके आधार पर फीस को रद्द के आदेश जारी किए है। जिले के सभी स्कूलों को फीस नियम का पालन करने के निर्देश दिए गए है।
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