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हरियाणा के हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशांत शर्मा की कोर्ट ने अफीम तस्करी के मामले में जोधपुर के सुरेश कुमार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने सुरेश कुमार को 3 किलो 20 ग्राम अफीम सहित क
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जानकारी अनुसार पुलिस की एक टीम गांव गंगवा के बस अड्डे पर गश्त कर रही थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि जोधपुर (राजस्थान) का सुरेश नशीला पदार्थ बेचता है। वह आज जोधपुर से आने वाली प्राइवेट बस में नशीला पदार्थ लेकर आया है। वह गांव मुकलान के बस अड्डे पर बस से उतरकर पैदल-पैदल जिला मुख्यालय की तरफ आ रहा है। नशीला पदार्थ बेचने की फिराक में है। अगर रेड की जाए तो वह नशीले पदार्थ सहित काबू आ सकता है।
सूचना के बाद पुलिस टीम सरकारी गाड़ी में गांव मुकलान में एक रेस्टोरेंट के नजदीक पहुंची। कुछ देर बाद गांव मुकलान की तरफ से एक आदमी पीठ पर पिट्ठू बैग लटकाए आता दिखाई दिया। वह सामने खड़ी पुलिस को देखकर एकदम वापस मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस कर्मियों ने दौड़कर उसको काबू किया। पूछा तो उसने अपना नाम सुरेश कुमार निवासी जोधपुर (राजस्थान) बताया।
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