[ad_1]
ऐप पर पढ़ें
राजधानी दिल्ली में अब रिहायशी इमारतों में बिजली कनेक्शन लेने के लिए भी दमकल विभाग से फायर एनओसी लेना अनिवार्य होगा। हालांकि, अभी यह व्यवस्था 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों पर ही लागू होगी। दरअसल, इस बार दिल्ली में गर्मियों के महीनों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि के मद्देनजर बिजली नियामक डीईआरसी ने यह प्रस्ताव दिया है।
दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने बिजली वितरण कंपियों (डिस्कॉम) को नगर निकाय एजेंसियों द्वारा ध्वस्त की जाने वाली इमारतों की बिजली आपूर्ति काटने के लिए अधिकृत करने का भी प्रस्ताव रखा है।
दिल्ली में केजरीवाल सरकार की यह 2 खास योजनाएं एक बार फिर होंगी शुरू
डीईआरसी ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) नियमन, 2017 में संशोधन के लिए नोटिस जारी किया है।
नियम 10(8) में यह प्रावधान है कि यदि आवासीय इकाई की ऊंचाई स्टिल्ट पार्किंग के बिना 15 मीटर से अधिक है या स्टिल्ट पार्किंग के साथ 17.5 मीटर से अधिक ऊंची है, तो बिजली कनेक्शन तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है और इसे डिस्कॉम द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
नोटिस में कहा गया है कि मुख्य विनियमन के विनियमन संख्या 10(7) के अनुसार, यदि न्यायालय, या डीडीए या एमसीडी या सक्षम वैधानिक प्राधिकरण द्वारा परिसर को ध्वस्त करने का निर्देश या आदेश पारित किया जाता है, तो डिस्कॉम बिजली की आपूर्ति काट सकता है।
डीईआरसी ने आम जनता सहित सभी हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगते हुए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) (छठा संशोधन) विनियम, 2024 का मसौदा प्रकाशित किया है।
डिस्कॉम अधिकारियों ने कहा कि डीईआरसी विनियमों का हिस्सा बनने के बाद ऐसे भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र का मानदंड अधिक सख्ती से लागू हो जाएगा। इस साल मई-जून में भीषण गर्मी के कारण आग से संबंधित कॉलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और जान-माल का भी नुकसान हुआ।
दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) को 28-29 मई को आग से संबंधित 183 कॉल प्राप्त हुईं। 1 जनवरी से 26 मई तक विभाग को आग से संबंधित 8,912 कॉल प्राप्त हुईं।
[ad_2]
Source link