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अदालत का फैसला।
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
कटघर के 11 साल पुराने फर्म कर्मी इस्लाम हत्याकांड में शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। महिला ने अवैध संबंधों में बाधा बनने पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला रेतकर हत्या कर दी थी।
अदालत ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रहमत नगर निवासी उस्मान ने 14 जून 2013 को कटघर थाने में केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने बताया था कि उसके भाई इस्लाम ने रूकय्या से प्रेम विवाह किया था।
तब हमारा परिवार मझोला के मियां कालोनी में किराये पर रहता था। जहां राशिद और रूकय्या के बीच प्रेम संबंध हो गए थे। इस्लाम पीतल फर्म में नौकरी करता था। उसके काम पर जाने के बाद राशिद और रूकय्या चोरी छिपे मिलते थे।
इस बात की जानकारी होने पर इस्लाम और उस्मान ने मियां कॉलोनी से किराये का मकान छोड़ दिया और रहमत नगर में रहने लगे थे। लेकिन रूकय्या ने राशिद से मिलना जुलना नहीं छोड़ा था। जिस कारण इस्लाम और रूकय्या के बीच झगड़ा होता रहता था।
13 जून 2013 की रात इस्लाम और उस्मान के पिता के सुलेमान घर की छत पर सो रहे थे। नीचे कमरे में भाई और भाभी सो रहे थे। सुबह करीब चार बजे इस्लाम के चीखने की आवाज आई। सुलेमान नीचे आए तो रूकय्या इस्लाम के हाथ पकड़े हुए थे जबकि राशिद चाकू ने गला रेत रहा था।
सुलेमान के शोर मचाने पर राशिद जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। परिवार के लोग इस्लाम को अस्पताल लेकर गए लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आरोप पत्र अदालत में पेश किया था।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या आठ अरुण कुमार की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह और समर्थ शुक्ला ने बताया कि इस केस के वादी उस्मान और उसके पिता समेत अन्य गवाहों ने घटना की पुष्टि की।
अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पत्नी रूकय्या और उसके प्रेमी राशिद को हत्या का दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी करार दिए गए राशिद पर आयुध अधिनियम के अंतर्गत एक हजार रुपये का अलग से जुर्माना लगाया है।
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