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हत्या के दो अरोपियों को उम्रकैद।
युवक की हत्या के करीब 3 साल पुराने मामले में अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 1 (ADJ 1)ने दो आरोपियों को सजा सुनाई। कोर्ट के आरोपी भीम सिंह व रिंकू सक्सेना की आजीवन कारावास की सजा व 42-42 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है। प्लॉट विवाद में आरोपियों ने र
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राजेश केवट निजी लैब के कम्पाउंडर का काम करता था।
इस मामले में अगस्त 2021 में कुन्हाड़ी थाने में हत्या का मामला दर्ज हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार राजेश ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान उसके मोबाइल पर भीम सिंह नाम के व्यक्ति का फोन आया। उसने प्लॉट के बारे में बात करने के लिए बुलाया। ड्यूटी पर जाने के दौरान रास्ते में संत तुकाराम सामुदायिक भवन के पास भीम सिंह व रिंकू सक्सेना ने राजेश को घेर लिया। ओर उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में राजेश के सीने पर चार घाव लगे। राजेश को इलाज के लिए एमबीएस हॉस्पिटल लाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। 19 गवाहों के बयान करवाए गए।
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