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दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) के लिए आज का दिन थोड़ी खुशी और थोड़ा गम लेकर आया। दिल्ली की कोर्ट ने आज जहां मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ा दी। वहीं, इसके साथ ही उन्हें दो राहत भी प्रदान कर दी हैं।
जानकारी के अनुसार, ‘आप’ नेता मनीष सिसोदिया को शनिवार सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सीबीआई वाले केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर 15 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी है। हालांकि, इस बीच कोर्ट ने सिसोदिया को विधायक निधि से अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों से संबंधित दस्तावेजों पर साइन करने की भी अनुमति दी। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें अपने परिवार के खर्चों के लिए बैंक चेक पर साइन करने की भी अनुमति दे दी है। बता दें कि, इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी थी।
दिल्ली शराब घोटाले की CBI जांच पूरी, कोर्ट में AK पर क्या बोली एजेंसी
मनीष सिसोदिया और के कविता के वकीलों ने शनिवार को आरोप लगाया कि सीबीआई बयानों को गलत तरीके से गढ़ रही है और गुमराह कर रही है। 22 मार्च को अदालत द्वारा पारित न्यायिक आदेश में कहा गया था कि जांच पूरी हो चुकी है। सीबीआई ने अदालत के समक्ष गलत तरीके से कहा कि जांच पूरी हो चुकी है। आज स्थिति यह है कि दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट इसके विपरीत है।
सीबीआई ने सिसोदिया को डेढ़ साल पहले किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि सीबीआई ने दिल्ली में 2021-22 की शराब नीति लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई का कहना था कि शराब नीति तैयार करने और कार्यान्वयन दोनों में अनियमितताएं थीं और उसका मकसद ‘आप’ से जुड़े लोगों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाना था। सीबीआई के अधिकारी सिसोदिया के जवाब से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे जिसके परिणामस्वरूप उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
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