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शहर के पास ही गांव में एक नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ पांच साल पहले यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कड़ी कैद सुनाई है। वारदात से पीड़िता गर्भवती हो गई थी।अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना इलाके
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इस पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 10 गवाह और 26 सबूत पेश किए गए। इस पर जज तारा अग्रवाल ने आरोपी को दोषी पाया और IPC की धारा 363 के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना, धारा 366-ए के तहत 4 वर्ष कठोर कारावास और दस हजार रुपए जुर्माना और पोक्सो एक्ट के तहत 20-20 वर्ष कड़ी कैद और दस-दस हजार रुपए जुर्माना सुनाया। सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक शौकत हुसैन ने की।
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