शाहील पाल
विशेष सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुआ की थाना पन्नूगंज अन्तर्गत एक नाबालिक बालिका की शादी 10 मई 2024 को होने वाली हैं जिसका उम्र चौदह वर्ष है जिसके सम्बन्ध में तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी पुनीत टण्डन द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई से सामाजिक कार्यकर्ता आकांक्षा उपाध्याय एवं चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट से सुपरवाईजर, सुधा गिरि, धर्मवीर सिंह, काउन्सलर अमन कुमार सोनकर की संयुक्त टीम गठित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिसके बाद टीम द्वारा तत्काल थाना पन्नूगंज से समन्वय स्थापित करते हुए मौकेपर पर पहुंच कर बालिका के उम्र के सम्बन्ध में साक्ष्य चाहा गया प्राप्त साक्ष्य के आधार पर बालिका की उम्र 14वर्ष पाया गया, वस्तु स्थिति को देखते हुए टीम द्वारा नाबालिग बालिका को अपने अभिरक्षा में लेते हुए थाना पर पहुंचा गया जहाँ पर नियमानुसार कार्रवाही करते हुए बालिका को बाल गृह बालिका इन्द्रपुरी कालोनी रावर्टसगंज सोनभद्र में आवासित करवा दिया गया है जिला बाल संरक्षण इकाई से ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे द्वारा बताया गया कि जनपद स्तर पर बाल विवाह रोकथाम हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है साथ हीं आमजन मानस को बाल विवाह से होने वाले हानियों के बारे मे भी बताया जा रहा है बाल विवाह एक दण्डनिय अपराध है और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित उम्र से कम होने की स्थिति में बाल विवाह करने पर पुलिस विभाग द्वारा अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवाह करने वाले माता-पिता, विवाह में सम्मिलित होने वाले रिश्तेदार, टेंट प्रभारी डीजे साउड/धुमाल प्रभारी, भोजन बनाने वाले रसोइया हलवाई, केटरिन प्रभारी, विवाह कराने वाले पंडित के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। अधिनियम के तहत 02 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास तथा 01 लाख के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान है यदि इस प्रकार की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होतीं हैं तो तत्काल सूचना सम्बंधित थाने, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, मोबाइल नम्बर 8318953732 या चाईल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नम्बर 1098 पर सूचित करें जिससे तत्काल संज्ञान लेते हुए बाल विवाह कुप्रथाओं को जड़ से समाप्त किये जा सके और जनपद को बाल विवाह मुक्त कराया जा सके।