अजित सिंह
ओबरा सोनभद्र । थाना ओबरा पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-38/2024 धारा 376 (3),506 भादवि व 5J (11)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में श्रीमान जी अभियुक्त बबलू सिंह पुत्र मुरली सिंह निवासी से० 10 थाना ओबरा जनपद सोनभद्र द्वारा वादिनी की पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने जिससे वादिनी की पुत्री का गर्भवती होने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध
में दिनांक 10.03.2024 को वादिनी द्वारा सूचना थाने पर दिया गया था उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर
मु0अ0सं0-38/2024 धारा 376(3),506 भादवि व 5J(11)/6 पाक्सो एक्ट बनाम बचलू सिंह पुत्र मुरली सिंह निवासी से0 10 थाना ओबरा जनपद सोनभद्र उग्न करीच 24 वर्ष दिनांक- 10.03.2024 को पंजीकृत किया गया। श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय डा0 श्री यशवीर सिंह जनपद सोनभद्र के कुशल निर्देशन में जनपद में बांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान तथा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कालू सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय डॉ। चारू द्विवेदी सर्किल ओबरा के कुशल निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक श्री देवीवर शुक्ल थाना ओबरा के नेतृत्व में थाना ओबरा पर पंजीकृत मु0अ0स0 38/24 धारा 376(3),506 भादवि व 5J(11)/6 पाक्सो एक्ट सम्बन्धित अभियुक्त बबलू सिंह पुत्र मुरली सिंह निवासी से0 10 थाना ओबरा जनपद सोनभद्र उम्र करीब 24 वर्ष को आज दिनांक- 11.03.2024 को समय 08.30 बजे अभियुक्त के घर सेक्टर 10 से मुखबिर के सूचना पर उ0नि0 रामलोचन व हे0का0 मंगला प्रसाद सिंह के द्वारा गिरफ्तार कर मा० न्यायालय भेजा गया।
गिरफ्तार अभियुक्त –
01- बबलू सिंह पुत्र मुरली सिंह निवासी से0 10 थाना ओबरा जनपद सोनभद्र उम्र करीब 24 वर्ष
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-
30नि0 रामलोचन थाना ओबरा जनपद सोनभद्र
हे0का0 मंगला प्रसाद सिंह थाना ओबरा जनपद सोनभद्र ,प्रभारी निरीक्षक थाना ओबरा जनपद सोनभद्र