मामला पहुंचा थाना ओबरा दो के खिलाफ दी गई तहरीर।
अजित सिंह ओबरा
सोनभद्र। जिले के ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली-मारकुंडी में संचालित ई-टेंडरिंग की खदान नंबर आठ महादेव इंटरप्राइजेज के साझीदारों में उत्पन्न हुए विवाद की रार की थाने की चौखट तक पहुंच गई है। एक साझीदार की तरफ से दो साझीदारों पर, सपा नेता की शह पर धमकाने-डराने का आरोप लगाया गया है। इस प्रकरण में उपेंद्र कुमार जायसवाल उर्फ गुड्डू नामक साझीदार की तहरीर पर, पार्टनर पति सुधीर श्रीवास्तव उर्फ गणेश श्रीवास्तव और उनके साथी आशीष सिंह उर्फ बाबी सिंह के खिलाफ धारा 504, 506 और 507 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया है। ओबरा के डिग्री कालेज रोड पर रह रहे, और मूलतः कोन थाना क्षेत्र के कचनरवा निवासी उपेंद्र कुमार जायसवाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि मेसर्स श्री महादेव इंटरप्राईजेज ओबरा नामक फर्म जो पत्थर खनन-परिवहन का कार्य करता है, का अंशदार है। तहरीर में कहा है कि उक्त फर्म के कार्य व्यपार में अंशदार में गुटबाजी की स्थिति से नुकसान हो रहा था। इस पर फर्म के प्रमोटर, पार्टनर अरुण सिंह यादव ने सभी पार्टनरों को विधिक नोटिस भेजी थी। तहरीर में कभी सपा के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे ओबरा निवासी इश्तियाक अहमद पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तहरीर में कहा गया है कि सुधीर श्रीवास्तव चर्चित खनन माफिया सपा नेता इश्तियाक को अपना मालिक, स्वामी बनाकर आगे किए हैं। कुछ साल पूर्व खनन बेल्ट में अपने वर्चस्व-मनमनी, गुंडई- दादागीरी न मानने वालों को प्रतिबंधित संगठनों के जरिए हत्या कराई जा चुकी है। सुधीर श्रीवास्तव, खनन माफिया सपा नेता को आगे कर छोटे साझेदारों को कई बार भयभीत कर चुके हैं। उपेंद्र जायसवाल ने स्वयं और अपने परिवार को जान का खतरा बताते हुए, पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई गई है।
आरोप है कि इस मसले को लेकर गत बीते 24 फरवरी 2024 की रात फर्म की एक अन्य साझीदार रिंकी श्रीवास्तव के पति सुधीर श्रीवास्तव उर्फ गणेश श्रीवास्तव ने अपने मोबाइल नंबर 7652003772 से, उसके मोबाईल नंबर 9794236254 पर फोन किया। आरोप है कि उसे कई तरह से डराने-धमकाने के साथ ही, यह धमकी दी कि उसे धरती छोड़ना होगा। घर से बाहर निकलने पर उसे जान से मार दिया जाएगा। यह भी आरोप लगाया गया है कि गणेश श्रीवास्तव के फोन से आशीष सिंह उर्फ बाबी सिंह ने भी उसे धमकी दी और कहा कि कल से सड़क पर दिखने पर उसे और उसके साथ फर्म के प्रमोटर के भाई डिंपल यादव की भी औकात बता दी जाएगी। दूसरी ओर ओबरा पुलिस के अनुसार इस मामले में श्री महादेव इंटरप्राजेज के साक्षीदार बताए जा रहे उपेंद्र कुमार जायसवाल की तरफ से दी गई तहरीर पर, संबंधित फर्म के एक अन्य साझीदार के पति सुधीर श्रीवास्तव उर्फ गणेश श्रीवास्तव और उनके साथी आशीष सिंह उर्फ बाबी सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 504, 506 और 507 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रकरण की छानबीन शुरू कराई जा रही है। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं चर्चा जोरों पर है कि वर्चस्व स्थापित करने की इस जंग में कहीं कोई अपरी घटना ना घटित होने पाए इसके लिए संबंधित विभाग के उच्चा अधिकारियों सहित पुलिस प्रशासन को भी इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए।