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दहेज हत्या के आरोप में पिछले 8 साल से मुकदमे का सामना कर रहा आरोपी नाबालिग निकला। केस में फैसला आने से सिर्फ एक कदम दूर रहते कोर्ट ने आरोपी को जुवेनाइल घोषित कर दिया। उससे जुड़े मामले की सुनवाई अब जेजे बोर्ड में होगी।
दहेज हत्या के आरोप में पिछले 8 साल से मुकदमे का सामना कर रहा आरोपी नाबालिग निकला। केस में फैसला आने से सिर्फ एक कदम दूर रहते कोर्ट ने आरोपी को जुवेनाइल घोषित कर दिया। उससे जुड़े मामले की सुनवाई अब जेजे बोर्ड में होगी। दरअसल, मामले में अभियोजन की ओर से गवाही पूरी हो चुकी थी। गवाही बंद होने के बाद आरोपी का बयान सीआरपीसी की धारा-313 के तहत दर्ज किया जाना था। निर्धारित तारीख को आरोपी कोर्ट पहुंचा। अदालत ने आरोपी की उम्र पूछी।
आरोपी ने जो उम्र बताई, उस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने कोर्ट से समय की मांग की। उसके बताए उम्र को जब घटना के समय से जोड़-घटाव किया गया तो घटना के समय उसकी उम्र 18 साल से कम निकली। इस पर बचाव पक्ष की ओर से बीते 27 अप्रैल को जुवेनाइल याचिका दाखिल की गई। याचिका पर सुनवाई के पश्चात अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने बीते 23 सितंबर को जुवेनाइल घोषित कर दिया।
दहेज के लिए पत्नी को जलाकर मारने का है आरोप
आरोपी पर दहेज के लिए अपनी पत्नी पूनम कुमारी को जलाकर मारने का आरोप है। घटना 18 मई 2016 की थी। जबकि, प्राथमिकी 20 जून 2016 को लापुंग थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही जांच अधिकारी ने घटना को सही पाते हुए आरोपी की उम्र 18 साल से अधिक बताकर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामले में 16 अगस्त 2017 को आरोप तय किया गया। अदालत ने बीते 24 जनवरी को अभियोजन साक्ष्य बंद कर दिया। आरोपी का बयान दर्ज कराने के दौरान जब अदालत ने उसकी उम्र पूछी तो सच सामने आया। दाखिल जुवेनाइल याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी ने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी, उसका स्कूल सटिर्फिकेट एवं वहां के एडमिशन रजिस्टर को प्रूफ अदालत में प्रूफ कराया गया।
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