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नाबालिग लड़की से रेप करने के दोषी को सजा सुनाने के बाद जेल ले जाती पुलिस ।
पॉक्सों कोर्ट टोंक ने नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामलें में युवक को दोष सिद्ध होने के बाद शुक्रवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी युवक संदीप कुमार बोहरा पर 2 लाख 10 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है।
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विशिष्ठ लोक अभियाेजक (पॉक्सो कोर्ट) मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि पीड़िता 16 वर्षीय बालिका के पिता ने 26 मार्च 2023 को मालपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया गया था कि 24 मार्च 2023 को दोपहर 2 बजे के प्रार्थी की बेटी मवेशियों को चारा डालने व पानी पिलाने गई थी। वह शाम तक नही लौटी। परिवारवालो उसे खूब ढूंढा,लेकिन वह नहीं मिली। इस मामलें में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बालिका को भीलवाड़ा से दस्तयाब करने के साथ युवक काे भी पकड़कर लाई थी।
नाबालिग ने पुलिस को दिए बयान में आरोपी पर जबरन ले जाने व कई दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करने की बात कही। पुलिस ने आरोपी संदीप कुमार बोहरा के खिलाफ 21 सितम्बर 2023 को कोर्ट में चालान पेश किया। इस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 19 गवाह व 44 दस्तावेज पेश किए थे। विशिष्ठ न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने अभियुक्त के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं मे जुर्म प्रमाणित मानकर उसे 20 साल का कठोर कारावास व कुल 2.10 लाख रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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