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New Criminal Law
– फोटो : Amar Ujala
विस्तार
देश में भारतीय न्याय संहिता लागू होने के पहले दिन आगरा कमिश्नरेट में दो केस दर्ज किए गए। पहला शमसाबाद में बलपूर्वक चोरी तो दूसरा न्यू आगरा थानाक्षेत्र में मारपीट का रहा। दोनों मामलों में नए कानून की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस साक्ष्य संकलन कर रही है।
केस-1
शमसाबाद में टूला तिवरिया निवासी भूरी सिंह ने केस दर्ज कराया। वह घर के पास ही खाद-बीज की दुकान चलाते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि पत्नी एक दिन पहले ही मायके गई थी। वह अकेले थे। रविवार रात करीब 1:45 बजे 4 बदमाश घर में सीढि़यों के रास्ते दाखिल हो गए।
खटपट सुन वह जागे और शोर मचाने लगे। इस पर बदमाशों ने उन्हें पकड़ लिया। हाथ-पैर रस्सी से बांध दिए। सभी ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। उन्होंने धमकी दी कि जान प्यारी है तो अलमारी की चाबी दे दो। इस पर वो डर गए, चाबी दे दी।
अलमारी में पत्नी के जेवरात थे। वह कुछ दिन पहले बुआ से 2 लाख रुपये लेकर आए थे। 25 हजार रुपये दुकान के थे। बदमाश रकम व जेवरात ले गए। उन्होंने किसी तरह अपने हाथ-पैर खोले। घर के पास ढाबे पर गए, जहां मोबाइल लेकर भाई वीरपाल को फोन करके बुलाया।
उन्होंने पुलिस को सूचना दी। एसीपी शमसाबाद गिरीश कुमार का कहना है कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 305 (ए) और 331 (4) में केस दर्ज किया गया है। घटना की जांच की जा रही है। गांव के आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
केस- 2
भारतीय न्याय संहिता में दूसरा मुकदमा थाना न्यू आगरा में नगला बूढ़ी, न्यू आगरा निवासी गौरी की तहरीर पर दर्ज किया गया। उन्होंने पुलिस को बताया कि रविवार शाम को 7 बजे राहुल ने बड़े भाई मुकेश से बिना किसी कारण मारपीट कर दी। इससे उनके पैर का नाखून उखड़ गया। काफी चोट भी लगी।
तब लोगों ने आकर मुकेश को बचा लिया। इस पर मामला शांत हो गया। सोमवार पूर्वाह्न 11:30 बजे रास्ते में राहुल मिल गया। गौरी का आरोप है कि उन्होंने राहुल से मारपीट का कारण पूछा। इस पर राहुल बौखला गया। गाली देने लगा। विरोध पर पिटाई कर दी। धक्का देकर नाले में गिरा दिया। इससे उसके काफी चोट लग गई। तब भी मोहल्ले के लोगों ने बचाया।
थाना न्यू आगरा के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 115(2), 352 और 351(2) में केस दर्ज किया गया है। साक्ष्य संकलन कर कार्रवाई की जाएगी।
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