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इस केस के प्रमुख आवेदक एडवोकेट कपिल त्यागी ने बताया कि फरवरी 2023 में न्यायालय ने बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आदेश शासन को दिया था। मगर शासन या एमपीआरडीसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब कोर्ट ने आदेश दिया है
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इस केस के प्रमुख आवेदक एडवोकेट कपिल त्यागी ने बताया कि फरवरी 2023 में न्यायालय ने बढ़ा हुआ मुआवजा देने का आदेश शासन को दिया था। मगर शासन या एमपीआरडीसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब कोर्ट ने आदेश दिया है
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