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– फोटो : अमर उजाला
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इलाज में लापरवाही बरतने की वजह से प्रसूता की मौत पर आगरा के अस्पताल पर राज्य उपभोक्ता आयोग ने 12 लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। इसपर पांच साल का 9 फीसदी सालाना की दर से ब्याज भी देना होगा। ये आदेश राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार ने दिए।
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