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मारपीट कर जख्मी करने के आरोपी राजेश मंडल, संजय मंडल, श्रीकांत मंडल, संजू देवी, मंजू देवी, कौशल्या देवी, विजय कुमार मंडल व निवास मंडल की अग्रिम जमानत याचिका तृतीय जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय से खारिज कर दी गई है। आरोपी के खिलाफ करमाटांड़ थाना में कांड संख्या 120/ 24 दर्ज है। यह प्राथमिकी भागीरथ मंडल ने दर्ज कराया है। दर्ज मामले में कहा गया कि घटना के दिन सूचक अपने घर में काम करा था। तभी सभी आरोपी आकर गाली-गलौज करने लगे विरोध करने पर आरोपी सूचक के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। जब बीच-बचाव करने उसकी पत्नी आई तो उसके साथ भी छेड़खानी की तथा सोने की चेन छीन ली।
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