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बरेली-सितारगंज हाईवे के भूमि अधिग्रहण घोटाले में अब तक लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के चार अभियंता और अमीन पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। अब दो और अभियंताओं पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जानिए क्या हैं आरोप…
सांकेतिक तस्वीर – फोटो : अमर उजाला
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बरेली-सितारगंज हाईवे की परिसंपत्तियों के दोषपूर्ण मूल्यांकन का सत्यापन करने पर पीडब्ल्यूडी के दो और अभियंताओं पर अब कार्रवाई होगी। शासन ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। जिन दो अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की शुरू की गई है, उनमें पीलीभीत स्थित लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड में सेवारत रहे अधिशासी अभियंता उदय नारायण तथा सहायक अभियंता सुरेंद्र सिंह शामिल हैं।
उदय नारायण लखनऊ स्थित लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय के लिए स्थानांतरित हो चुके हैं। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा नियमावली-1999 के तहत कार्रवाई होगी। सहायक अभियंता सुरेंद्र कुमार पर पर्यवेक्षण में उदासीनता का आरोप है। वह सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनके खिलाफ सीआरएस के अनुच्छेद 351 ए के तहत कार्रवाई होगी।
शासन ने मुख्य अभियंता अजय कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए पांच नवंबर को आदेश जारी किए थे। मुख्य अभियंता ने आदेश प्राप्त होने की पुष्टि की है। मुख्य अभियंता परिवाद राजीव कुमार के आदेश पर अब बरेली के मुख्य अभियंता आरोप पत्र तैयार कराएंगे। जवाब लेने के बाद शासन को अवगत कराएंगे।