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सोनीपत | अनुसूचित जाति के पांच साल के बच्चे से कुकर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने दोषी को उम्रकैद व 1.10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सदर थाना क्षेत्र गोहाना निवासी व्यक
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उनका पांच साल का बच्चा घर पर रहता था। वह दोपहर को करीब दो बजे घर आए तो उनका बेटा रो रहा था। उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। उन्होंने बच्चे से पूछा तो उसने बताया कि पड़ोस का रहने वाला रवि उसे अपने घर ले गया था। वहां उसने उसके साथ गलत काम किया है।
जिस पर पुलिस को अवगत कराने के साथ ही बेटा का उपचार कराया था। पुलिस ने मामले की शिकायत पर कुकर्म, एससीएसटी एक्ट, 6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। एसीपी सोमबीर सिंह की टीम ने आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने कबूल किया था कि दोपहर करीब डेढ़ बजे बच्चा गली में खेल रहा था। वह उसे अपने घर ले गया था और गलत काम किया था।
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