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Parking Fees Hike: दिल्ली में बदतर होती वायु गुणवत्ता के बीच नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पार्किंग फीस दोगुना करने का फैसला लिया है। जिससे वाहन मालिक वाहनों का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित होंगे।
दिल्ली में बदतर होती वायु गुणवत्ता के बीच नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पार्किंग फीस दोगुना करने का फैसला लिया है। इससे निजी वाहन मालिक वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए हतोत्साहित होंगे और प्रदूषण की रोकथाम में मदद मिलेगी। निगम ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेश के आधार पर यह फैसला लिया है, जिसके अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता को और अधिक खराब होने से रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाने की योजना है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, निगम के अधिकारियों ने बताया कि इनमें से एक उपाय निजी परिवहन को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने से संबंधित है। फैसले के अनुसार, एनडीएमसी पार्किंग शुल्क (ऑफ-रोड/इनडोर) को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण-II के निरस्त होने तक एनडीएमसी ने अपने क्षेत्र में आने वाली पार्किंग के लिए मौजूदा शुल्क दोगुना तक बढ़ा दिया है। पार्किंग शुल्क में वृद्धि सड़क पर मौजूद पार्किंग स्थलों और मासिक पास पर लागू नहीं होगी।
नए नियम के अनुसार, चार पहिया वाहनों के लिए प्रति घंटे पार्किंग शुल्क 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह, इनडोर कार पार्किंग के लिए अब 20 रुपये प्रति घंटे का शुल्क लगेगा। दोपहिया वाहन मालिकों को अब एनडीएमसी क्षेत्रों में पार्किंग के लिए 10 रुपये के बजाय 20 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से शुल्क देना होगा। वहीं बसों के लिए पार्किंग शुल्क अब 300 रुपये प्रति घंटे होगा, जो पहले 150 रुपये था।
एनडीएमसी के पास कुल 152 पार्किंग साइट हैं, जिनमें 113 ऑफ-रोड साइट, तीन इनडोर साइट, 39 स्ट्रीट पार्किंग और दो मल्टीलेवल पार्किंग साइट शामिल हैं। लगभग 116 पार्किंग स्थलों (ऑफ-रोड और इनडोर) पर, पार्किंग शुल्क वृद्धि के निर्णय से यूजर्स प्रभावित होंगे। प्रदूषण के स्रोत को नियंत्रित और कम करने के लिए, एनडीएमसी ने सीएक्यूएम के निर्देशों के तहत, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन (एमटीए) के लिए दिशा-निर्देश और उपाय जारी किए हैं।
पब्लिक हेल्थ की सुरक्षा और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए, एनडीएमसी ने कचरा जलाने पर सख्त प्रतिबंध लगाने और उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने जैसे कड़े कदम उठाए हैं। एनडीएमसी ने बायोमास, लकड़ी या अन्य सामग्री को जलाने से रोकने के लिए सुरक्षा कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक हीटर का अनिवार्य प्रावधान किया है। धूल और एमिशन को रोकने के लिए निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) वेस्ट साइटों को अनिवार्य रूप से ढकने का प्रावधान भी किया है।
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