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अगर आपके पास पुराना वाहन है तो आपके लिए गुडन्यूज है। अब आपको वाहन वापस लेने या उसे बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने के लिए इधर-उधर भटकना से मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने एक सेवा शुरू की है।
अगर आपके पास पुराना वाहन है तो आपके लिए गुडन्यूज है। अब आपको वाहन वापस लेने या उसे बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने के लिए इधर-उधर भटकना से मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि परिवहन विभाग ने एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है जो पूरी प्रक्रिया को सरल बना देगा। इससे आपका काफी वक्त बचेगा। विभाग ने यह कदम 11 अक्टूबर को 15 और 10 साल पूरे कर चुके पेट्रोल और डीजल वाहनों के खिलाफ दोबारा अभियान शुरू किए जाने के बाद उठाया है।
इंडियन एक्सप्रेस को अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों पर बनाया गया यह पोर्टल मंगलवार को लाइव हो गया और इस पर 100 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। कोर्ट के निर्देश पिछले साल तब आए जब कई पुराने वाहन मालिकों ने उन्हें छुड़ाने के लिए याचिका दायर की थी। अदालत ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वह एक ऑनलाइन पोर्टल के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर ‘एंड ऑफ लाइफ’ वाले वाहनों (ईएलवी) को संभालने के लिए दिशा-निर्देशों के साथ एक नीति तैयार करे।
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘पोर्टल लाइव है और हमें करीब 100 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें ईएलवी के लिए दिशा-निर्देश और एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) है, जिससे लोगों को पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद मिलेगी। फॉर्म भरना, वाहन को मुक्त करवाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया/दस्तावेज और अगर वाहन दिल्ली से बाहर है तो नियम आदि हैं।’
अधिकारी ने कहा कि चूंकि यह प्रणाली पहली बार डेवलप की गई है, इसलिए शुरू में आवेदनों को प्रोसेस करने में लगभग दो से तीन हफ्ते का समय लगेगा। बाद में, इसमें केवल एक हफ्ता लगेगा। अधिकारी ने कहा, ‘सब कुछ ट्रांसपेरेंट और फेसलेस होगा… यहां तक कि जुर्माने का भुगतान और अंडरटेकिंग भी ऑनलाइन जमा की जा सकेगी। विभाग के पास पहली बार और बार-बार अपराध करने वालों का रिकॉर्ड भी होगा।’ विभाग द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार, 22 अक्टूबर शाम तक 1,868 वाहन जब्त किए गए। इसमें 50 प्रतिशत ई-रिक्शा शामिल हैं।
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