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जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा ने देवली-उनियारा विधान सभा के उपचुनाव को लेकर अलर्ट मोड़ पर है। उन्होने इसकी पालना के लिए सख्त निर्देश दिए है।
देवली-उनियारा उपचुनाव को लेकर अब निर्वाचन संबंधी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। जिला निर्चाचन अधिकारी डॉक्टर सौम्या झा ने सभी अधिकारियों को उप चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता की पालना कराने के निर्देश दिए हैं। सबसे ज
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जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौम्या झा ने बताया कि देवली-उनियारा उप चुनाव को लेकर टोंक जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर धारा 163 लागू कर दी है। आगामी आदेश तक जिले में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा उपचुनाव-2024 के लिए निर्वाचन संबंधित गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। देवली-उनियारा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्र निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से करवाने के प्रशासन जुटा हुआ है। इसके लिए उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस, सभा, धरना, रैली एवं भाषणों पर रोक रहेगी तथा ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा किसी भी तरह का सोशल मीडिया या इंटरनेट से धार्मिक, सामाजिक वैमनस्यता एवं उन्माद तथा जातिगत द्वेषता का दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे एवं चर्च आदि धार्मिक स्थानों पर चुनाव का प्रचार नहीं कर सकेगा। आचार संहिता की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ध्वनिविस्तारक यंत्रों पर रात में रोक
जिला मजिस्ट्रेट सौम्या झा ने बताया कि रात 10 से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। चुनाव सभा, मंचों, भवनों, निजी अथवा राजकीय संपत्ति, वाहनों पर लगाए गए ध्वनि प्रसारक एवं विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति भी रात्रि 10 तक ही दी जाएगी। स्वीकृत योग्य अवधि में भी लाउडस्पीकर का उपयोग अधिक तेज आवाज से नहीं किया जाएगा।
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