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राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली पुलिस ने चर्चित सामाजिक जनचेतक सोनम वांगचुक को उनके समर्थकों के साथ सिंघु बॉर्डर से हिरासत में लिया है।
राजधानी में कई जगहों पर अगले एक हफ्ते के लिए BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। पहले इसके तहत नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स को इसकी जद में रखा गया है। 30 सितंबर से शुरू होकर धारा 163 अगले 5 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस दौरान इन इलाकों में धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी और किसी तरह के हथियार के साथ निकलने पर भी प्रतिबंद होगा। इस बीच दिल्ली पुलिस ने चर्चित सामाजिक जनचेतक सोनम वांगचुक को उनके समर्थकों के साथ सिंघु बॉर्डर से हिरासत में लिया है।
लद्दाख से सिंघु बॉर्डर पहुंचे थे वांगचुक
बताया जाता है कि सोनम वांगचुक लद्दाख से चंडीगढ़ होते हुए रात को सिंघु बॉर्डर पहुंचे हैं जहां उनको हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की तरफ से जारी आदेश में यह कहा गया है कि कई संगठनों ने अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में दिल्ली क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है।
क्षेत्र में धारा-163 लागू करने का आदेश
दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक (प्रस्तावित), शाही ईदगाह का मुद्दा, एमसीडी स्थायी समिति चुनाव जैसे मुद्दों के कारण दिल्ली में कानून और व्यवस्था बनाए रखना बेहद संवेदनशील होगा, जबकि इन सब के अलावा डूसू के नतीजों की घोषणा भी अभी लंबित है। ऐसे में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिए क्षेत्र में धारा 163 लागू करने का आदेश दिया है।
सीमाओं से आने वाले लोगों और वाहनों पर नजर
इस आदेश में आगामी 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के कारण नई दिल्ली और सेंट्रल जिले में वीवीआईपी व्यक्तियों की भारी आवाजाही होगी। साथ ही जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इस कारण दिल्ली की सीमाओं से लोगों और वाहनों की आवाजाही पर निरंतर जांच करने की भी जरूरत है।
असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर
इन चुनावों के कारण भी दिल्ली में गड़बड़ी फैलाने का मकसद रखने वाले असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखना जरूरी है। क्योंकि इनके इशारे पर राजधानी के खासतौर से इन क्षेत्रों में सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह पाबंदी जरूरी है। वहीं त्योहारों का सीजन जैसे दशहरा और दीपावली नजदीक होने से भी सुरक्षा को चाक-चौबंद बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसलिए यह पाबंदी लगाई गई है।
इन चीजों पर रहेगी पाबंदी
दिल्ली पुलिस कमीश्नर संजय अरोड़ा ने आदेश में कहा है कि किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में धरना प्रदर्शन के अलावा इन पर भी पाबंदी रहेगी।
1- पांच या अधिक अनधिकृत व्यक्तियों की एक साथ किसी तरह की सभा और बैनर, तख्तियों पर
2- किसी तरह का हथियार, लाठियां, भाले, तलवारें, ले जाने पर।
(नोट- दिल्ली पुलिस कमिश्नर के नाम पर जारी किए गए इस नोटिस में कहा गया है कि किसी भी आदेश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।)
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