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गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में आग के मामले में, सत्र अदालत ने तीन निलंबित निकाय अधिकारियों सहित चार आरोपियों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। 25 मई को हुई अग्नि त्रासदी में 27 लोगों की जान…
राजकोट, एजेंसी। गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन में लगी आग के मामले में सत्र अदालत ने तीन निलंबित निकाय अधिकारियों सहित चार आरोपियों की नियमित जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। राजकोट में 25 मई को गेम जोन में अग्नि त्रासदी में 27 लोगों की जान चली गई थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ईएस सिंह की अदालत ने निलंबित मुख्य अग्निशमन अधिकारी इलेश खेर, निलंबित सहायक नगर नियोजन अधिकारी गौतम जोशी और राजेश मकवाना के साथ-साथ अशोक जड़ेजा की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले के 13 आरोपियों में से चार ने नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की थी। विशेष लोक अभियोजक तुषार गोकानी ने आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बताते हुए विभिन्न आधार पर याचिका का विरोध किया। गोकानी ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ मजबूत वैज्ञानिक और दस्तावेजी सबूत हैं जो फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के निष्कर्षों द्वारा समर्थित हैं।
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