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फरीदाबाद और गुरुग्राम में 12 बजे के बाद बार डिस्कोथेक खुले रहने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आबकारी नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर हरियाणा सरकार को जवाब दायर करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार वे सारे विशिष्ट कारण बताए कि क्यों जिला फरीदाबाद और गुरुग्राम में बार डिस्कोथेक को 12 बजे के बाद भी संचालन की अनुमति दी गई है। सरकार को 14 अक्टूबर तक जवाब दायर करना होगा। इस मामले में दायर याचिका में सवाल उठाया गया है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर अन्य सभी जिलों में बार और पब को आधी रात 12 बजे के बाद के बाद खोलने पर रोक लगाई गई है।
पंचकूला के हॉस्पिटैलिटी कारोबारी ने दायर की है याचिका
याचिका में कहा गया है कि सिर्फ दो जिलों को यह छूट देना मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजय वशिष्ठ की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि वह पंचकूला में बार और पब खोलने में करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद हॉस्पिटैलिटी कारोबार चला रहे हैं। हरियाणा सरकार ने 2024-25 की आबकारी नीति लागू की, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं ने पंचकूला में बार चलाने के लिए अपने लाइसेंस रिन्यू करने के लिए आवेदन किया है लेकिन सरकार ने मनमाने ढंग से और शक्तियों का दुरुपयोग कर 2024-25 की आबकारी नीति में नियम में संशोधन किया है, जिससे हरियाणा के 20 जिलों में बार, पब खोलने का समय प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें पंचकूला भी शामिल है। कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मनमाने ढंग से गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों को ऐसे प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।
पूरे राज्य के लिए एक समान नीति लागू करने के निर्देश देने का आग्रह
याचिकाकर्ता ने सरकार की यह नीति रद्द करने व पूरे राज्य के लिए एक समान नीति लागू करने के निर्देश देने का कोर्ट से आग्रह किया गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या जवाब देती है और अदालत का अगला कदम क्या होगा। हरियाणा सरकार ने मई में साल 2024-25 के लिए राज्य की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी। इस बार लगभग 12 हजार करोड़ रुपये अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया था कि गुरुग्राम व फरीदाबाद को छोड़कर पंचकूला में रात 12 बजे के बाद शराब नहीं परोसी जा सकेगी। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया था कि गुरुग्राम व फरीदाबाद के लाइसेंस रेट अलग है, इसलिए यहां रात 12 बजे की समय सीमा से मुक्त रखा गया है। नई पॉलिसी 11 मई, 2025 तक के लिए लागू रहेगी।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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