[ad_1]
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव और जबलपुर नगर निगम कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी करते हुए उन्हें चार सप्ताह में जब आप पेश करने की निर्देश दिए हैं। मामला हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी सेवा में वापस न
.
जबलपुर निवासी याचिकाकर्ता मनोज कुमार पटेल की ओर से एडवोकेट मोहनलाल शर्मा और शिवम शर्मा ने हाई कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता जबलपुर में सफाई सुपरवाइजर के रूप में 2010 से 2017 तक पदस्थ था। 2017 में परिवार की एक महिला ने आत्महत्या कर ली। मामले में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही मनोज कुमार पटेल को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस केस हो जाने के चलते 25 अगस्त 2017 को याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई।
मनोज कुमार पटेल का मामला जब कोर्ट पहुंचा तो उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो पाया, उसके बाद हाई कोर्ट में नौकरी के लिए याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिए थे कि उसे 30 दिन के भीतर सेवा में फिर से लिया जाए, बावजूद इसके नगर निगम ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, लिहाजा हाईकोर्ट ने पीएस और निगम आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा हैं।
[ad_2]
Source link