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कोर्ट का आदेश।
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
उत्तर प्रदेश के कासगंज में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खान मसूद जीशान के न्यायालय ने मिलावटी बूंदी के लड्डू बेचने के दोषी को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में एक माह के अतरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।
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खाद्य निरीक्षक आरके उपाध्याय ने 17 मार्च 2016 को सहावर रोड गंजडुंडवारा में राजू राठौर की दुकान से मिलावट का संदेह होने पर एक किलो बूंदी के लड्डू खरीदे। इसका 120 रुपये भुगतान किया गया। लड्डू की शुद्वता की जांच के लिए नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए।
लैब से प्राप्त हुई रिपोर्ट में लड्डू अपमिश्रित पाए गए। इसके बाद राजू राठौर के खिलाफ वाद दायर किया गया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। कोर्ट में उसका दोष सिद्ध हो गया। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने उसे तीन माह की सजा सुनाते हुए एक लाख का जुर्माना लगाया। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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